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तेजप्रताप को मिला पारिवारिक अदालत से कड़ा निर्देश


पटना: पटना की एक पारिवारिक अदालत ने मंगलवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव को उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को 22,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने तेजप्रताप को राय को अलग से 2 लाख रुपये देने को भी कहा।



गौरतलब है कि, तेजप्रताप ने पिछले साल नवंबर में पटना उच्च न्यायालय में राजद के वरिष्ठ नेता चंद्रिका राय की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती से तलाक के लिए अर्जी दी थी।

आपको बता दें कि, इस साल सितंबर में, राय ने आरोप लगाया कि उसे उसके ससुराल वालों द्वारा पिछले तीन महीनों से न तो भोजन दिया गया और न ही उसकी भाभी मीसा भारती के निर्देश पर पारिवारिक रसोई में प्रवेश करने दिया गया। उसने कहा कि वह अपने माता-पिता द्वारा भेजे गए भोजन पर जीवित थी।

संध्या बुलेटिन देखें: 


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